उन्नावः जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र (Bangarmau Kotwali) में स्थित एक गांव में 1 सितंबर 2014 को हत्या के प्रयास की एक घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) ने 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बांगरमऊ कोतवाली (Bangarmau Kotwali) क्षेत्र में स्थित मलियन पुरवा गांव में रहने वाले कल्लू ने 1 सितंबर 2014 को बांगरमऊ कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि उसका पुत्र सुरेश 1 सितंबर 2014 की रात अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान पड़ोसी राजेश, रिंकू व कुलदीप ने पुरानी रंजिश के चलते उसके घर पर हमला बोल दिया. इस हमले में तीनों युवकों ने उसके पुत्र सुरेश को लात घूसा से मारने लगे. जिसका विरोध करने पर राजेश ने हत्या करने के उद्देश्य सुरेश के पेट में चाकू मार दिया. जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो गया. शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो हमलावर भाग निकले.