उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 25 जनवरी तक कराना होगा राजिस्ट्रेशन

By

Published : Jan 13, 2021, 11:57 AM IST

सीतापुर में भी गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी तक ही हो सकेगें.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार

सीतापुर: अब गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी तक ही हो सकेगें.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के राजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 15 दिसंबर 2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों को पोर्टल पर स्वयः को रजिस्टर करना अनिवार्य है. जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा, वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

उन्होंने बताया कि गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर समस्त जानकारी को school login टैब के अन्दर जाकर विवरण अंकित किया जाना है. इस प्रक्रिया को दिनांक 20.12.2020 से 25.01.2021 के बीच प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना है. विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की संशय, प्रश्न अथवा समस्या की स्थिति में विभागीय मेल-आई.डी. http://rte25.upsdc.gov.in तथा मो.नं.6394293939 एवं 7887060587 पर संम्पर्क कर दूर किया जा सकता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details