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बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव को 10 दिनों की सजा

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सिधौली विधानसभा से बसपा से निलंबित विधायक हर गोविंद भार्गव सहित चार लोगों को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 10 - 10 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 200-200 का जुर्माना भी लगाया गया है.

बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव
बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव

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Published : Mar 3, 2021, 9:24 PM IST

Updated : Mar 3, 2021, 10:55 PM IST

सीतापुर: फास्ट्रैक कोर्ट व एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूर्णिमा पाणक ने बसपा से निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव व उनके सहयोगी रासिद खान, रामलखन गौतम व डब्लू गुप्ता को वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया है. निलंबित विधायक हरगोविंद भार्गव सहित उनके तीनों सहयोगियों को 10- 10 दिनों की साधारण कारावास व उन पर 200- 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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वर्ष 2017 का है मामला
वर्ष 2017 में बसपा से सिधौली विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी रहे हरगोविंद भार्गव व उनके सहयोगी रासिद खान, रामलखन गौतम व डब्लू गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिधौली कोतवाली में प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया था. शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र सिंह यादव ने बताया कि फास्ट्रैक कोर्ट में बसपा विधायक हरगोविंद भार्गव का एक मामला विचाराधीन था. उनके तीन अन्य समर्थन भी इसमें शामिल थे. न्यायालय ने धारा 188 के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर 10- 10 दिन के साधारण कारावास की सजा व 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Last Updated : Mar 3, 2021, 10:55 PM IST

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