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Published : Mar 26, 2020, 11:19 PM IST

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भदोही: लॉकडाउन को लेकर लोगों मे कंफ्यूजन, जागरूकता के लिए पुलिस ले रही वॉट्सएप का सहारा

यूपी के भदोही में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन होने के बाद से लोग असमंजस में हैं कि किन परिस्थितियों में हम बाहर निकल सकतें हैं. लोगों के कंफ्यूजन को कम करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने वॉट्सएप का सहर लिया है.

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भदोही लॉकडाउन.

भदोही: पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. इस बात को लेकर लोग अभी भी असमंजस में हैं कि किन परिस्थितियों में हम बाहर निकल सकतें हैं. साथ ही किस तरीके से हम लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं. लोग लॉकडाउन होने के बाद भी सड़कों पर निकल रहे हैं. लेकिन पुलिस इसको हल्के में नहीं ले रही है. पुलिस सड़कों पर दिखाई दे रहे लोगों को समझा रही हैं और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर रही है.

लोगों के कंफ्यूजन को कम करने के लिए वॉट्सएपका लिया सहारा
लोग बिना काम के भी बाहर निकल रहे हैं और उनकी कंफ्यूजन की स्थिति को हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने वॉट्सएप का सहारा लिया है. वॉट्सएप पर एक पंपलेट तैयार कर लोगों के ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं कि लोग किन इमरजेंसी समय में बाहर निकल सकते हैं. कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ पुलिस द्वारा हुए अभद्रता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

इमरजेंसी में लोग घरों से निकल सकतें हैं
घरों से बाहर न निकलने के लिए प्रशासन लगातार अनुरोध कर रही है. लेकिन इमरजेंसी में लोग घरों से निकल सकतें हैं. किराने का दुकान, दूध, फल, सब्जी, अनाज और अन्य सामान की दुकाने खोल सकते हैं और उन्हें आने-जाने की छूट दी जा रही है. इन दुकानों पर खरीदारी के लिए सुबह का समय निश्चित किया गया है.

20 तरीके के कामों से जुड़े लोग ही सिर्फ बाहर निकल सकते हैं
उनमें से मुख्य वह लोग हैं जो चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ग्रीन कारागार प्रशासन, सशस्त्र बल कार्मिक, जिला प्रशासन, उर्जा से जुड़े लोग, नगर विकास संबंधित, खाद एवं रसद से संबंधित,आपदा एवं राहत, संपत्ति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, आईटी क्षेत्र जैसे टेलीफोन इंटरनेट डाटा सेंटर से जुड़े लोग, डाक सेवाओं से जुड़े, बैंक,एटीएम, बीमा कंपनी तथा वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड, ई-कॉमर्स से जुड़े जैसे खाद्य वस्तु की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसियों से जुड़े लोग, दवा की दुकान के व्यवसाय से जुड़े लोग, आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के उद्देश्य से जाने वाले लोग, मांस विक्रेता व्यवसाय से संबंधित लोगों को सिर्फ जिले में आवागमन की छूट दी गई है.

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