सहारनपुर: जिले में संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क न पहनने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. सार्वजनिक स्थानों और रोड पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
सहारनपुर: मास्क न पहनने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. इसको रोकने के लिए सहारनपुर में फेस मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. इसका पालन न करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
सहारनपुर में मास्क ने लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा किफेस मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, बल्कि एक-दूसरे को संक्रमण से भी बचाया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाला महामारी अधिनियम के तहत वायरस फैलाने का आरोपी माना जायेगा, इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क के पकड़े जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:22 PM IST