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रामपुर: 37 वैगन रेत को पुलिस ने किया सीज, लगाया 1.80 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मालगाड़ी द्वारा लाई जा रही अवैध रेत को पुलिस ने जब्त कर लिया है. मामले में जांच के दौरान सही कागजात न होने के कारण पुलिस ने 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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रामपुर में मालगाड़ी द्वारा लाई जा रही अवैध रेत को पुलिस ने किया जब्त.

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Published : Dec 6, 2019, 4:29 PM IST

Updated : Dec 6, 2019, 5:03 PM IST

रामपुर: यहां के जिलाधिकारी अवैध खनन को लेकर काफी फिक्रमंद हैं. अब तक काफी सख्ती के साथ खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं. इसके बावजूद खनन माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला पंजाब से आए रेत का है, जो मालगाड़ी से रामपुर लाया गया. इस मामले में जिला प्रशासन ने डिसेंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से दस्तावेज मांगे तो वे दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिस कारण से उप जिलाधिकारी ने रेत को सीज कर दिया और सिविल लाइन पुलिस को सुपुर्द कर दिया.

रामपुर में मालगाड़ी द्वारा लाई जा रही अवैध रेत को पुलिस ने किया जब्त.
अवैध खनन माफिया नहीं आ रहे बाज
  • मालगाड़ी से बड़े पैमाने पर लाई गई रेत को रामपुर जिला प्रशासन ने अवैध खनन का मामला मानते हुए जब्त कर लिया.
  • पंजाब के जगाधारी से चली मालगाड़ी के 37 वैगन में रेत लदी हुई थी.
  • रामपुर में वाणिज्य कर विभाग ने जब इसकी जांच की तो वह बिल नहीं दिखा पाए.
  • रेत पर वाणिज्य कर विभाग ने लगभग 1.80 लाख का जुर्माना लगाया है.
  • रामपुर में 58 वैगन की एक मालगाड़ी आती है.
  • मालगाड़ी के 37 वैगन में रेत भरा होता है और बाकी 21 वैगन खाली होते हैं.
  • जिले में माल उतरता है, इसकी सूचना जिला प्रशासन को हुई तो अधिकारी वहां जांच के लिए पहुंचे गए.
  • जब रेत के दस्तावेज मांगे तो डिसेंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कागज सही नहीं दिखा पाए.
  • उन रेत का ईवे बिल न होने की वजह से वाणिज्य कर विभाग ने 1.80 लाख का जुर्माना लगाया.
  • यह रेत पंजाब के जगाधरी से रामपुर के लिए मालगाड़ी में लोड हुई थी.
  • रेत डिसेंट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से रामपुर मंगाई गई थी, जिसके प्रोपराइटर मुहम्मद इमरान हैं.


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वहीं, इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स महेश चंद्र से बात की तो उन्होंने बताया कि 37 वेगन रेत रामपुर पहुंचा था. वह इसके ईवे बिल नहीं दिखा पाए, जिस कारण से वाणिज्य कर विभाग ने 1.80 लाख का जुर्माना लगाया है. उन्होंने इस जुर्माने को जमा करने के लिए भी कहा है.

शाम को सूचना मिली थी, जिस पर हमने तहसीलदार और खनन अधिकारी को जांच के लिए भेजा. ये लोग उसके वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए और कुछ रॉयल्टी पेपर इन्होंने मोबाइल के जरिए मंगाए तो वह भी अलग-अलग तारीख के थे, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो ईवे बिल भी इनके पास नहीं था. उनके रायल्टी-पेपर में यह नहीं लिखा था कि यह वैगन कहां से कहां जाएगी.
-प्रेम प्रकाश तिवारी, उपजिलाधिकारी

Last Updated : Dec 6, 2019, 5:03 PM IST

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