रामपुर :समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा को दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई जाने के बाद से ही जेल में बंद हैं. आजम सीतापुर, अब्दुल्लाह आजम हरदोई और पत्नी रामपुर जेल में बंद हैं. इस फैसले के विरुद्ध आजम खान पक्ष ने एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी, जिस पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई. इस मामले में फैसला 23 दिसंबर को आना है.
इस विषय पर अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि मामला आजम खान के बेटे के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का था. पहले जन्म प्रमाण पत्र में तिथि 01.01.1993 है. 17 जनवरी 2015 को मां ने लखनऊ नगर निगम में एक एप्लीकेशन दी और कहा कि किन्हीं कारणों से जन्मतिथि की आवश्यकता है. उस पर एक शपथ पत्र दिया और उसके आधार पर लखनऊ नगर निगम से उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ, लेकिन वहां पर जो एफिडेविट उन्होंने दिया था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 01.01.93 जो रामपुर नगर पालिका में पंजीकृत थी, उससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है. यह फैक्ट उन्होंने छुपाया था. उसी से संबंधित यह मामला था, जो अदालत में चल रहा है. इसमें 7 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी. अपील पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब इसमें जजमेंट की डेट 23 दिसंबर की तारीख निर्धारित हुई है.
आजम परिवार की सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस पूरी, 23 को आएगा फैसला - रामपुर आजम फैसला 23 दिसंबर
सजा के खिलाफ आजम खान परिवार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट अब 23 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी.
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Dec 21, 2023, 8:01 PM IST