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कोर्ट में नहीं हाजिर हुए आजम खां, नोटिस जारी - सरकारी वकील रामौतार सैनी

सपा सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया है.

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आजम खां के खिलाफ नोटिस जारी.

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Published : Dec 18, 2019, 4:29 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले की बुधवार को तारीख थी. कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया गया है. इससे पहले आजम खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. इस मामले पर अब अगली तारीख 24 जनवरी तय की गई है.

जानकारी देते सरकारी वकील.
इस मामले में सरकारी वकील रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक मामला चल रहा था. दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था. उसी मामले में जब वे बुधवार को भी हाजिर नहीं हुए तो एडीजे 6 की कोर्ट ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है.

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क्या है सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई
सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई में एक नोटिस आजम खां के घर पर चस्पा किया जाएगा. वह अगर एक महीने में कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

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