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बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायबरेली में अपनी बेटी से दुष्कर्म के मामले में एक पिता को सजा सुनाई गई है. इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़िता के पिता को आजीवन कारावास और 28 हजार अर्थदंड का जुर्माना लगाया है.

28 हजार का जुर्माना
28 हजार का जुर्माना

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Published : Jan 16, 2023, 9:01 PM IST

रायबरेलीः जनपद में दीवानी न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सोमवार को बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सलोन कोतवाली में पीड़िता द्वारा 16 जून 2021 को अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस ने 18 दिसम्बर 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले में माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार का अर्थदंड लगाया है.

दरअसल 16 जून 2021 में सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की उसके पिता ने ही उसके साथ गलत काम किया है. पुलिस ने भी दुष्कर्म की बात सुनकर आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी पिता छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 18 दिसम्बर 2021 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में जमा किया. जिसपर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने सोमवार आरोपी को गुनहगार मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद पुलिस दोषी को अपनी कस्टडी में लेते हुए उसे तत्काल जेल के लिए रवाना हो गई.

न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर लोधी ने बताया कि सजायाफ्ता छत्रपाल के खिलाफ उसकी बेटी ने ही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मामले का आरोप पत्र पुलिस द्वारा दाखिल करते ही एक साल में उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के अर्थदंड की सजा माननीय न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित यादव द्वारा सुनाई गई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


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