प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में संगीत के शिक्षक की भर्ती के मामले में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिन पर बिना अहर्ता के नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है.
प्रीति यादव और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर सुनवाई कर रहे हैं. याची के अधिवक्ता का कहना है कि लोक सेवा आयोग में 18 मार्च 2018 को संगीत के शिक्षकों सहित अन्य विषयों के अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था. संगीत के शिक्षक के लिए स्नातक में संगीत विषय और बीएड डिग्री का होना अनिवार्य था, जिसके तहत याची ने आवेदन किया.