प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमीन पर दो विद्यालयों की मान्यता की जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम से जांच कराने को अवैधानिक नहीं माना और शिक्षा निदेशक को जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए पक्षों को सुनकर 12 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. जांच रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को प्रेषित कर दी है, और उन्होंने कालेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब याची ने अभी तक नहीं दिया है. कोर्ट ने कहा कि संयुक्त निदेशक की नोटिस को धारा 16घ के अंतर्गत निदेशक की नोटिस माना जाय और याची निदेशक को 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें, जिसपर वह सुनकर निर्णय ले.
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