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6 अप्रैल को होगी मतांतरण कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

कोर्ट में अंतरहस्तक्षेपी अर्जी देने वाली शोभना स्मृति ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. अब कोर्ट ने उन्हें नई याचिका दाखिल करने की छूट दी है.

6 अप्रैल को होगी मतांतरण कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
6 अप्रैल को होगी मतांतरण कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

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Published : Mar 24, 2021, 4:29 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मतांतरण अध्यादेश की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका के वापस लिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को रियायत दी है. अध्यादेश के कानून में परिवर्तित होने के बाद अब याचिकाकर्ता ने नए सिरे से कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए महानिबंधक कार्यालय को अर्जी पत्रावली के साथ 6 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट में अंतरहस्तक्षेपी अर्जी देने वाली शोभना स्मृति ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. अब कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए नई याचिका दाखिल करने की छूट दी है. नए मतांतरण कानून की वैधता को चुनौती देने वाली संशोधन अर्जी पत्रावली को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को अर्जी पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

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