प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद डेढ़ लाख आलू के बोरे स्टोर करने और बैंक को कब्जा न सौंपने को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. पूछा है कि पुराने मालिक ने बिना लाइसेंस आलू के बोरे कैसे स्टोर किए? इस संबंध में कानून का कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया गया?
कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल न करने पर जिलाधिकारी 13 जुलाई को हाजिर हो. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने केनारा बैंक के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है.