प्रयागराज :हाईकोर्ट ने गौ तस्करी के एक मामले में आरोपी के पिता की ओर से ई-मेल से की गई शिकायत को ही याचिका मान लिया. इस मामले में कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज व नवाबगंज इंस्पेक्टर से पूछा कि आरोपी 17 से 19 मई तक पुलिस की हिरासत में था, तो वह उसी समय गौ तस्करी कैसे कर सकता है? यह कार्यवाही न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने की है.
अधिवक्ता मोहम्मद हारिश के अनुसार, पुलिस ने 19 मई को आरोपी मोहम्मद अशरफ के खिलाफ गौ तस्करी का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. अशरफ के पिता मोहम्मद यूसुफ ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ई-मेल करके पुलिस पर बेटे मोहम्मद अशरफ को गौ तस्करी के झूठे मुकदमे में फंसाने का अरोप लगाया था. आरोपी के पिता ने मेल भेजकर बताया था कि उसके बेटे को नवाबगंज पुलिस ने 17 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दो दिन आरोपी को पुलिस थाने में रखा और 19 मई को उसके खिलाफ गौ तस्करी का केस दर्ज कर जेल भेज दिया.