प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री और बरेली के सांसद संतोष गंगवार के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि संतोष गंगवार ने चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया था. याचिका तथ्यहीन होने के आधार पर खारिज कर दी गई .
बरेली से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश अग्रवाल ने चुनाव याचिका दाखिल कर संतोष गंगवार के निर्वाचन को चुनौती दी थी. याचिका पर न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीश ने सुनवाई की. याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति करते हुए अधिवक्ता सुबोध कुमार और उदित चंद्रा ने कहा कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप स्पष्ट होने चाहिए और याचिका दोष रहित होनी चाहिए. चुनाव याचिका की सुनवाई वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जाती है, यह सामान्य नियमों और समानता के आधार पर नहीं सुनी जा सकती है.