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69000 सहायक टीचर भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार को आदेश- एक अंक देकर दो माह में नियुक्ति करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले(69000 assistant teacher recruitment case) में सभी याचियों को एक अंक देते हुए दो माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 28, 2023, 11:05 PM IST

Updated : Nov 29, 2023, 9:48 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. कोर्ट ने सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा. इसके लिए मेरिट तैयार कर कट ऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम कट ऑफ के अनुसार याची कट ऑफ में आते हैं. तो आज की तारीख से दो माह के भीतर प्रकिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल मिश्र, सरकारी वकील और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को सुनकर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दो माह में नियुक्ति न दिए जाने पर याचियों को आदेश का रिकॉल कराने की छूट रहेगी. कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया था. इस आदेश के अनुपालन में दोनों अधिकारी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए.

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि 26 नवंबर को उप सचिव प्रदेश शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को शासनादेश भेजा है. जिसमें अवमानना याचिकाओं में शामिल 15 याचियों को एक अंक देते हुए सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजने का निर्देश दिया गया है. परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सूची परिषद को भेज दी गई है. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से भी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि अन्य अभ्यर्थियों को भी एक अंक देकर रिकॉर्ड 15 दिन के भीतर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज देंगे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ सभी अवमानना याचिकाएं निस्तारित कर दीं.

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Last Updated : Nov 29, 2023, 9:48 AM IST

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