प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी हमीरपुर द्वारा मनमाने तरीके से ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जप्त करने के आदेश पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम को ठीक तरीके से प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है. कोर्ट ने डीएम हमीरपुर डॉक्टर चंद्र भूषण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए मुख्य सचिव से कहा है कि वह डीएम को उचित प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करें. साथ ही इस आदेश की प्रति डीएम के सर्विस रिकॉर्ड में भी दर्ज करने का आदेश दिया है. ग्राम प्रधान रजनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया.
ग्राम प्रधान के अधिवक्ता का कहना था कि याची के विरुद्ध शिकायत की गई थी. जिसकी प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. याची ने अपना जवाब दाखिल किया. इसके बाद 18 फरवरी 2023 को डीएम ने आदेश जारी कर याची के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जब्त कर लिए. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याची के अधिवक्ता का यह भी कहना था कि शिकायत की जांच के लिए गठित 3 सदस्य समिति में शिकायतकर्ता को भी शामिल कर लिया गया.