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पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी व परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट व्यवसायी मेरठ के हाजी याकूब की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की याचिका खारिज कर दी है.

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Published : May 7, 2022, 8:38 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट व्यवसायी मेरठ के हाजी याकूब की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ रखने व बेचने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है. उल्लंघन पर उम्रकैद की सजा मिल सकती है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया है.

याची का कहना था कि‌ मीट फैक्ट्री को संचालित करने में उसकी सीधी भूमिका नहीं है. परिवार के एक अन्य सदस्य भी याचिका में शामिल थे. हाईकोर्ट ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया हैं. अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

31 मार्च को हुई छापेमारी मे 5 करोड़ का मांस बरामद किया गया था. हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के खिलाफ भी खरखाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. 31 मार्च को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही हाजी याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार चल रहा है.

कोर्ट ने कहा कि याची के कार्य से बीमारियां फैल सकती हैं जो जीवन सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है. बिना कानूनी प्राधिकार के मांस का व्यापार करने के आरोप का निर्धारण विवेचना में तय होगा. कोर्ट तथ्यों की सत्यता की परख नहीं कर सकती. कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया.

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