प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट व्यवसायी मेरठ के हाजी याकूब की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ रखने व बेचने को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है. उल्लंघन पर उम्रकैद की सजा मिल सकती है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया है.
याची का कहना था कि मीट फैक्ट्री को संचालित करने में उसकी सीधी भूमिका नहीं है. परिवार के एक अन्य सदस्य भी याचिका में शामिल थे. हाईकोर्ट ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया हैं. अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई गई है.