प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जहरीली शराब से मरने वाले लोग सरकार से मुआवजा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि शराब की बिक्री पर सरकार का नियंत्रण (Government control over sale of liquor) होता है. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पीड़ितों को मुआवजा दें. कोर्ट ने आजमगढ़ के पवई में जहरीली शराब से हुई 9 लोगों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
पीड़ित परिवार की रानी सोनकर व अन्य लोगों की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया कि मृतकों ने सरकारी लाइसेंसी दुकान से शराब खरीद करके पी थी. इसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार है. पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. कोर्ट से मांग की गई कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए. इस पर अदालत ने प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.