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जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत निरस्त, हत्याकांड मामले में गवाह को धमकाने का था आरोप

प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत निरस्त कर दी है. साल 2009 में बसपा विधायक हत्याकांड मामले में गवाह को धमकाने का आरोप लगा था. उसी मामले में अतीक अहमद को 2009 में जमानत मिली थी.

जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद
जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद

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Published : Apr 19, 2022, 12:52 PM IST

प्रयागराज:पूर्व सांसद अतीक अहमद को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई की है. कोर्ट ने साल 2009 में अतीक अहमद को मिली जमानत निरस्त कर दी है. बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के साथ मारपीट करने का मामला था. गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है अतीक अहमद.


प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद की जमानत निरस्त कर दी है. अतीक अहमद शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक फूलपुर से सांसद रह चुके है. 25 जनवरी 2005 की घटना है. अतीक अहमद ने बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के गवाह के साथ मारपीटी की थी. धूमनगंज थाने में अतीक अहमद पर अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज था. वहीं, 2009 में गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला करने के मामले में अहमद को जमानत मिल गई थी. इसी मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक की जमानत निरस्त कर दी.

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अतीक अहमद गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है. साल 2005 में बसपा विधायक रहे राजूपाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसी मामले में अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम को मुख्य आरोपी बनाया गया था. मृतक विधायक राजूपाल के करीबी रहे उमेश पाल हत्याकांड में गवाह थे. वहीं, उमेश को गवाही देने से रोकने के लिए और धमकाने का अतीक अहमद पर आरोप लगा था. 28 फरवरी 2006 में धूमनगंज थाने में अतीक के साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अब सरकार के वकील ने उसी मामले में अर्जी लगाकर अतीक की जमानत खारिज करवा दी है.

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