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Court News: नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत केस में कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार - anticipatory bail case of former noida chief engineer yadav singh

नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई (CBI) को फटकार लगाई है.

यादव सिंह.
यादव सिंह.

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Published : Dec 12, 2021, 7:44 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर सीबीआई (CBI) को फटकार लगाई है.

कोर्ट ने कहा है कि यदि सीबीआई (CBI) 17 दिसंबर 21 तक जवाब नहीं दाखिल करती तो समझा जाएगा कि वह कुछ नहीं कहना चाहती और कोर्ट 20 दिसंबर को उचित आदेश पारित कर देगी.

कोर्ट ने कहा कि वह सीबीआई का पक्ष सुने बगैर एक पक्षीय आदेश नहीं देना चाहती. इसलिए जवाब दाखिल करने का एक और आखिरी मौका दिया जा रहा है फिर भी जवाब दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर को अर्जी तय कर देगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यादव सिंह की अर्जी पर दिया है.

यादव सिंह पर स्टेडियम के निर्माण ठेके में धांधली करने व लागत से कहीं अधिक का ठेका अपने चहेतों को देने का आरोप है. कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को 23 नवंबर को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था और साफ कहा था कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा. इसके बावजूद भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया और याची ने कहा उसे संरक्षण दिया जाए. जहां अर्जी की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

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