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एसएसपी को रिटायर दारोगा के खिलाफ 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त दारोगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसपी शाहजहांपुर को निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर विभागीय जांच पूरी कर अगले दो माह के भीतर सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान करें.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : Nov 25, 2019, 9:00 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी शाहजहांपुर को दारोगा पद से रिटायर्ड दुष्ट दमन त्यागी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच अगले 6 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद उसके अगले दो माह के भीतर उनके सेवानिवृत्त परिलाभों सहित बकाया भुगतान मामले में निर्णय लिया जाए.

न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रिटायर्ड दारोगा दुष्ट दमन त्यागी की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है. इस याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस की. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त हुए याची के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी.

जांच पूरी होने के बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा. मामला पुलिस अभिरक्षा से कैदी के भाग जाने का है. कैदी के भाग जाने के आरोप में उस समय हेड कांस्टेबल याची और दो अन्य को निलंबित कर विभागीय जांच चल रही है.

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