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हाइकोर्ट से सांसद आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम को नहीं मिली राहत

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी.

इलाहाबाद हाइकोर्ट
इलाहाबाद हाइकोर्ट

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Published : Nov 12, 2020, 1:14 AM IST

प्रयागराज:रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का फर्जी पैन कार्ड बनवाने और अन्य मामले में अभी राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इनके खिलाफ आपराधिक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि मामले की ब्रीफ हिस्ट्री तैयार कर दाखिल किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता कुमार ने दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी.

आजम खान और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. आजम खां पर बेटे के फर्जी डेट आफ बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है. आजम खान और अब्दुल्ला दोनों इस मामले में जेल में बंद है. अब्दुल्ला आजम के फर्जी डाक्यूमेंट्स से पासपोर्ट बनवाने के मामले में भी सुनवाई हो रही है. पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं. आजम खान के अब तक कुल 90 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 86 मामलो में जमानत मिल चुकी है.

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