प्रयागराज: जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन मिलने के मामले में पूर्व मंत्री और सपा विधायक आजम खान को राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब भी मांगा है.
खुदाई में जेसीबी मिलने के मामले में आजम खान को राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक - आजम खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक
जौहर युनिवर्सिटी परिसर में खुदाई में मिली जेसीबी के मामले में आजम खान को राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
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गौरतलब है कि हाल ही में जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन मिली थी. इस मामले में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आजम खान ने याचिका दाखिल कर इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
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