प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि सरकार सभी गांवों में बिजली पहुंचाने और खेत की सिंचाई न्यूनतम कीमत पर विद्युत आपूर्ति के प्रयास कर रही है. दूसरी तरफ खेत की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल के लिए ट्रांसफार्मर परिवर्तक लागत 56780 रुपये की मांग की जा रही है. हाईकोर्ट ने महाप्रबंधक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. आगरा को जांच कर उपचारात्मक उपाय कदमों की जानकारी के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
हर गांव में बिजली पहुंचाने में जुटी सरकार, ट्रांसफार्मर के लिए किसान से क्यों मांग रहे भारी धनराशिः HC - महाप्रबंधक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर के लिए किसान से भारी धनराशि क्यों मांगी जा रही है.
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याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सी के राय की खंडपीठ ने ओम पाल सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आर के पटेल व डी के पाल ने बहस की. याची का कहना है कि उसने ट्यूबवेल के लिए विद्युत आपूर्ति की अर्जी दी. बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर के लिए 56780 रुपये का इस्टीमेट तैयार किया. इतनी धनराशि जमा करने में असमर्थ होने के कारण हाईकोर्ट की शरण ली है.