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बाहुबली उमाकांत यादव की गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव की गैंग्स्टर एक्ट में जमानत अर्जी की खारिज. अर्जी में आपराधिक इतिहास को छिपाने के कारण कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से किया इंकार.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Dec 6, 2021, 8:40 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव की गैंगस्टर केस में जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अर्जी में आपराधिक इतिहास को छिपाने के कारण कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर दिया है. मालूम हो कि उमाकांत यादव के विरुद्ध आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूटपाट, मारपीट आदि जैसे जघन्य अपराधों में लगभग डेढ़ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं.

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प्रश्नगत मामले में दीदारगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसमें याची के पुत्र रविकांत यादव को गैंग लीडर बताया गया है. गैंग का याची भी सदस्य है, जो कि अपराध में लिप्त है. कोर्ट ने कहा- याची के विरुद्ध कुल 18 मामले भिन्न-भिन्न स्थानों में दर्ज हैं, जिसे छिपाया गया है. इस आधार पर अर्जी को खारिज कर दिया.

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