प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के उरूवा ग्रामसभा में स्थित तालाब पर अवैध कब्जे के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जय नारायण और 18 अन्य लोगों की जनहित याचिका पर दिया है.
इससे पूर्व कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश दिया था और जिलाधिकारी को तलब किया था. सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है और एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है.