प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवबंद के रिटायर्ड प्रिंसिपल के खिलाफ आदेश पारित करने के मामले में सहारनपुर डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए किस अधिकार से उन्होंने आदेश पारित किया है. कोर्ट ने डीएम को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि यदि उनका आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर और शक्ति का बेजा इस्तेमाल पाया जाता है तो क्यों न उनके ऊपर ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए, जिसकी वसूली उनके वेतन से की जाएगी.
अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है. याचिका पर पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना था जिलाधिकारी सहारनपुर ने अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रिटायर्ड प्रिंसिपल के के खिलाफ आदेश पारित किया है, जबकि उनके खिलाफ हुई जांच में निर्दोष पाए गए थे और राज्यपाल ने उनको दोषमुक्त किया था.
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