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हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव पर लगाया हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है. यह कार्रवाई हाईस्कूल की छात्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद की गई.

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Published : Dec 21, 2020, 5:46 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईस्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और बेवजह परेशान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव पर 10 हजार रुपये हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने पेश कॉपी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंकपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने हाईस्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है.

मालूम हो कि याची ने 2020 की हाईस्कूल की परीक्षा दी थी. समाजशास्त्र विषय में उसे अनुपस्थित मानकर औसत 26 अंक दिए गए. जबकि अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले है. उसने याचिका दाखिल कर कहा कि उसने परीक्षा दी है. उसकी कॉपी मंगाई जाय. कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाईस्कूल के समाजशास्त्र की कॉपी पेश की. कॉपी की जांच की गई तो उसे 52अंक मिले. प्रायोगिक परीक्षा में उसे 30 अंक मिले थे. इस तरह कुल 100 में से 82 अंक मिले.

कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांदा के प्रधानाचार्य के मार्फत नया अंकपत्र जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि छात्रा को परेशानी और मानसिक पीड़ा हुई. इसके लिए हर्जाना दिया जाय. हर्जाना राशि एक माह में याची के पिता बृजेश कुमार सिंह के बैक खाते में ड्राफ्ट के जरिए जमा कराया जाय.

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