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इलाहाबाद हाईकोर्ट : 29 साल से कार्यरत कर्मी को नियमित नहीं करने पर जौनपुर जिलाधिकारी से जानकारी तलब - जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अन्य के खिलाफ दायर याचिका पर कार्रवाई से पहले सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 16, 2021, 10:59 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर कार्रवाई करने से पहले सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी जौनपुर पर याची की सेवा नियमित करने के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने चंद्रमणि की याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव को सुनकर दिया.

कोर्ट ने सेवा नियमित करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया और नियमित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया है. याची सीडीओ कार्यालय जौनपुर में 1992 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर जनरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर का कार्य कर रहा है. जबकि 31 दिसंबर 2001 तक के सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है. याची 29 साल से कार्यरत है.

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