प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी आसिफ अली सिद्दकी की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है.
इलाहाबाद के थाना कैंट में 21 दिसंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी. याची का तर्क था कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है. शिकायतकर्ता के खिलाफ 22 अपराधिक मुकदमे हैं. उसने याची से पैसा वसूलने के लिए उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया है.
याची ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मुंबई में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, इसीलिए उसके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया गया है. याची एक राजनीतिक दल से संबंध रखता है.