प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन एएसपी ज्योति बेलूर की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली मृतक के शरीर में पाई गई है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि याची निर्दोष है. कोर्ट ने याची के खिलाफ दायर याचिका, जोकि अब ब्रिटेन की नागरिक हैं, उस अभियोजन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग अस्वीकार कर ली है और याचिका खारिज कर दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खास बातें
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन एएसपी ज्योति बेलूर की याचिका खारिज कर दी.
- 1996 में फर्जी मुठभेड़ में चार लोगों की हत्या मामले में दायर याचिका की गई थी.
- गाजियाबाद, मोदीनगर की तत्कालीन एएसपी ज्योति बेलूर ने याचिका दायर की थी.
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली मृतक के शरीर में पाई गई है.
- साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि याची निर्दोष है.
- यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने एएसपी रही ज्योति बेलूर की याचिका पर दिया है.
- याचिका पर अधिवक्ता अपूर्व हजेला, CBI के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकास, संजय ने बहस की.