प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सेवानिवृत्ति के बाद अलीगढ़ के एक शिक्षक की सेवा शून्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.
सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक की सेवा शून्य घोषित करने के आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सेवानिवृत्ति के बाद अलीगढ़ के एक शिक्षक की सेवा शून्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह (Justice Soumitra Dayal Singh) ने अलीगढ़ के राष्ट्रीय विद्यालय इंटर कॉलेज से रिटायर सहायक अध्यापक जगन्नाथ प्रसाद की याचिका पर दिया है. याची को वर्ष 1989 में गौतम बुद्ध विद्यापीठ पटना से जारी बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्ति दी गई थी. विभाग को मिली एक शिकायत के बाद डीआईओएस अलीगढ़ की जांच में याची की डिग्री अमान्य होने का खुलासा हुआ था. अगस्त 2021 में मामले को निदेशालय भेज दिया गया था. सेवाकाल के दौरान याची की बर्खास्तगी नहीं हुई थी. अगस्त 2022 में निदेशालय ने याची की 33 वर्ष की सेवाओं को शून्य घोषित कर दिया. जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.