प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव अधिकारियों का आनलाइन प्रशिक्षण की अनुमति की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने पूछा था कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, तो क्या ऑन लाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता.
आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डेय ने कोर्ट को आयोग द्वारा प्रशिक्षण के लिए किये गए इंतजाम की जानकारी दी और कहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम जेएन मौर्य ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने डाक्टरों का पैनल तैयार किया है. वह बीमार लोगों की जांच कर रिपोर्ट देगा. जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह ड्यूटी से छूट दे सकता है. वैसे भी जो 24 और 25 को प्रशिक्षण ले नहीं सकेंगे. उन्होंने शनिवार 29 जनवरी को विशेष व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है.
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