प्रतापगढ़: वर्तमान समय में रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य प्रारम्भ है, जिसमें फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने के कारण वातावरण प्रदषित होता है. इसी बाबत जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने किसानों को अवगत कराया कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.
फसलों के अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने सभी किसानों को अवगत कराया कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने फसलों के अपशिष्टों को जलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. कृषि अपशिष्टों को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है.