प्रतापगढ़:प्रतापगढ़ में विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट ने दारुल राशिद को नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी दारुल राशिद को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
दोषी दारुल पर आरोप था कि उसने 31 जुलाई 2014 को घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर दारुल ने किशोरी को शादी का झांसा दिया, जिसके बाद कई महीनों तक किशोरी के साथ रेप किया और बाद में वह किशोरी से शादी करने की बात से मुकर गया, जिसके बाद 9 सितंबर 2014 को किशोरी की शिकायत पर मान्धाता पुलिस ने धारा 363,366,376, के तहत मुकदमा दर्ज किया. मान्धाता पुलिस ने 2015 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया.