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सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर देना होगा जुर्माना : जिलाधिकारी

यूपी में करोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है. प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह घर से बाहर न निकलें. सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के पाए जाने पर उस व्यक्ति से 500 रुपये अर्थदण्ड लिया जाएगा.

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डीएम डॉ. रूपेश कुमार

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Published : Jul 18, 2020, 3:42 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने समस्त जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है. ऐसी स्थिति में उचित सावधानी एवं संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से बचाव द्वारा ही इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है. वर्तमान में जनपद में कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, ऐसी दशा में विशेष सावधानी बरतना अति आवश्यक है.

जिलाधिकारी ने कहा कि गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों एवं गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावनाएं अधिक होती है. ऐसी स्थिति में वह अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें.

घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें. इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.

‘आरोग्य सेतु ऐप’ करें डाउनलोड
जिलाधिकारी ने कहा कि खांसते या छींकते समय मुंह पर रूमाल अवश्य रखें और हाथों से बार-बार आंख, नाक व चेहरा न छुएं तथा हाथों को बार-बार साबुन से धोएं अथवा सैनिटाइजर का उपयोग करें. साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए व्यक्ति से व्यक्ति 2 गज की दूरी अवश्य रखें.

डीएम ने कहा कि अपने एण्ड्रायड मोबाइल पर ‘आरोग्य सेतु’ एवं ‘आयुष सुरक्षा कवच’ ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें. यदि कहीं पर किसी प्रकार के संक्रमण (खांसी, बुखार व सांस लेने में दिक्कत) के लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल जनपद के मेडिकल कन्ट्रोल नम्बर 9044406400 अथवा 9044406800 पर अवगत कराएं और निकटतम सीएचसी एवं पीएचसी पर जांच कराएं.

मास्क न पहनने पर जुर्माना
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को सूचित करते हुए कहा है कि बिना फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही व अर्थदण्ड के भी प्राविधान किए गए हैं. फेस कवर न लगाये जाने पर सम्बन्धित से 500 रुपये के अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी. उन्होने यह भी बताया है जनपद में 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर संचारी रोगों के प्रति आपको जागरूक करेंगी.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

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