प्रतापगढ़: जनपद में लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में छूट दी गई है. वहीं इस विषय पर जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान जनपद में संचालित होने वाली गतिविधियों एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी संस्थाएं खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी.
जानिए कौन-कौन सी संस्थाएं खुलेंगी
जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियों के बारे में बताया कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधिया पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे.
समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे. धार्मिक जुलूस और जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय बस-परिवहन सेवा भी प्रतिबन्धित रहेगी. शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर पालिकाओं के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलेक्स और मार्केट बन्द रहेंगे.
एक स्थान पर एक दुकान खोलने की अनुमति
शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान) की अनुमति होगी, जिसमें आवश्यक गैर आवश्यक सेवा/वस्तु इत्यादि को भेद नहीं किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानें आवश्यक एवं गैर आवश्यक को खोलने की अनुमति रहेगी. जिलाधिकारी ने बताया है कि टैक्सी/कैब सेवाएं न केवल 01 ड्राइवर और 02 यात्रियों सहित (केवल जनपद की सीमाओं के अन्दर ही), केवल ऐसे व्यक्तिगत/वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें अनुमति प्रदान की गई हो, चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 यात्री (ड्राइवर के अतिरिक्त) अनुमन्य होंगे.
जानिए कैसे निर्धारित किया गया समय
जनसामान्य की सुरक्षा एवं सुविधा के सम्बन्ध में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा. समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे. ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना आवश्यक हो.