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आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, दर्ज हुआ पहला मुकदमा

पीलीभीत में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गये थे. इसके बावजूद पूर्व प्रधान अपने समर्थकों के साथ बगैर अनुमति चुनाव प्रचार में जुट गए. सूचना पर पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत पांच लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत यह पहला मुकदमा दर्ज किया है.

यूपी पंचायत चुनाव.
यूपी पंचायत चुनाव.

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Published : Mar 31, 2021, 1:30 AM IST

पीलीभीतः जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि पदों पर मतदान 26 अप्रैल को है. इसको लेकर डीएम-एसपी ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे, कि कोई भी संभावित प्रत्याशी बिना अनुमति, रैली, जुलूस या फिर प्रचार प्रसार को भीड़ नहीं जुटाएगा. साथ ही प्रचार सामग्री लगवाने के लिए भी प्रशासन से अनुुमति लेगा. इसकी निगरानी भी कराई जाएगी.

केसरपुर गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद उमर खां पिछले कार्यकाल में प्रधान रहे. इस बार संभावित प्रत्याशी के तौर पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं. वह अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति वोट मांग रहे थे. आरोप है कि उनके द्वारा कोविड नियमों का भी पालन नहीं किया गया था. मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही उन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया.

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एसओ सेहरामऊ उत्तरी आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि गांव केसरपुर कलां निवासी पूर्व प्रधान मोहम्मद उमर खां अपने चार अन्य समर्थकों के साथ वोट मांग रहे थे. जिनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया जा रहा था. इसको देखते हुए पूर्व प्रधान मोहम्मद उमर खां, जाकिर, कमरूल्ला, आसिम, इमरान पर चुनाव अचार संहिता के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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