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Muzaffarnagar News: सिपाहियों को पीटकर असलहा लूटने वाले दो दोषियों को 5-5 साल की सजा

मुजफ्फरनगर में 2015 में सिपाहियों को पीटकर उनके असलहे को लूटने वाले दो बदमाशों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है.

5-5 साल की सजा
5-5 साल की सजा

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Published : Feb 6, 2023, 10:47 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद में डकैती की घटना के वाद के निस्तारण से पूर्व गैंगेस्टर कोर्ट का फैसला सोमवार को आ गया है. जिसमें सिपाहियों को घायल कर असलाह लूटने वाले राहुल खट्टा गिरोह के 2 अभियुक्तों को गैंगेस्टर कोर्ट से 5-5 साल की कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.

थाना चरथावल क्षेत्र में तैनात सिपाही दिनेश कुमार और लखपत सिंह की ड्यूटी 2015 में थाना क्षेत्र के ग्राम बिरालसी पैट्रोल पंप के असापास थी. जहां रात 8 बजे के दौरान गस्त बिरालसी की तरफ से एक स्कोर्पियो कार आयी. जिसमें सवार 4 से 5 बदमाश उतरकर अचानक सिपाहियों पर लाठी-डंडो से हमला कर दिया. हथियार लूटने की छीनाझपटी में कामयाब न होने पर एक बदमाश ने कांस्टेबल लखपत पर तमंचे से फायर झोंक दिया. गोली सीधा सिपाही लखपत की जांघ में लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा. जबकि बदमाश दूसरे सिपाही दिनेश को जमीन पर गिराकर पीट रहे थे. जिसके बाद बदमाशों ने दोनों सिपाहियों की एसएलआर बंदूक और कारतूस लूटकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद सिपाही दिनेश ने मामले की सूचना थाने पर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही सिपाहियों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस ने इस घटना में शामिल अमित व मनीष निवासी जलालपुर आखेपुर थाना सरधना मेरठ को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया. इसके बाद लूटे हुए पुलिस के शस्त्र व कारतूस बरामद कर लिया. तत्कालीन प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्र ने दोनों बदमाशों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया था. बाद में बदमाश राहुल खट्टा एनकाउंटर में मारा गया था. पूर्व थाना प्रभारी थाना चरथावल कमल सिंह चौहान ने विवेचना कर तत्कालीन एसएसपी बबलू कुमार से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. जिसमें अभियोजन ने विचारण न्यायालय में सभी गवाह परीक्षित कराये. सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों अमित व मनीष को आज 5-5 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस डकैती की घटना का मूल वाद अभी अन्य अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं.

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