मुजफ्फरनगर :जनपद में मासूम से रेप करने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. आरोपी को 20 वर्ष की सजा के साथ उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. घटना 17 जनवरी 2019 को एक 5 साल की बालिका से युवक ने दुष्कर्म किया था.
थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की घटना है जहां 17 जनवरी 2019 को एक 5 साल की बालिका को बहला-फुसला कर युवक ने उससे रेप किया था. आरोपी युवक अनिल जिले के मलीरा गांव का निवासी है. अनिल को कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को दिलाने के भी आदेश दिए है. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत नंबर एक की जज आरती फौजदार की कोर्ट में हुई है. अभियोजन की ओर से एडीजी सी कुलदीप पुंडीर विशेष पोक्सो अधिवक्ता विक्रांत राठी और कुलदीप बालियान ने पैरवी की थी.