मुजफ्फरनगर: जिले के खुब्बापुर में एक छात्र को सहपाठियों से पिटवाने के मामले में नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ा दी है. इससे पहले शिक्षिका के विरुद्ध धारा 323 और 504 में एनसीआर की गई थी. अब पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 भी लगा दी है. अब मामले की और गहराई से छानबीन शुरू की गई है. वहीं, वीडियो के साथ उसे वायरल करने के आरोपी की छानबीन भी की जा रही है.
सीओ खतौली रविशंकर ने बताया कि खुब्बापुर में छात्र को सहपाठियों से पिटवाने का वायरल वीडियो आने के बाद जांच पड़ताल की गई थी. छात्र के पिता की तहरीर पर शिक्षिका और नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी के विरुद्ध एनसीआर दर्ज की थी. अब इस मुकदमे में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 को जोड़ा गया है.
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क्या था मामला: मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव खुब्बापुर में एक निजी स्कूल में पांच का पहाड़ा न सुनाने पर बच्चे को उसके सहपाठियों से पिटवाने की वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया था. 25 अगस्त की घटना का यह वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसमें कई राजनीतिक हस्तियों द्वारा भी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर के द्वारा दर्ज की गई थी. कई राजनीतिक हस्तियां पीड़ित छात्र और शिक्षिका तृतीय त्यागी से भी मिलने पहुंचे थे. इस घटना से प्रधानाचार्या तृप्ता त्यागी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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