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दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर दो आरोपियों को तीन वर्ष की सजा

मुजफ्फरनगर में दलित महिला के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

मुजफ्फरनगर
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Published : Dec 17, 2022, 10:19 AM IST

Updated : Dec 17, 2022, 11:51 AM IST

मुजफ्फरनगर: एससी एसटी कोर्ट ने शुक्रवार को एक दलित महिला के साथ अभद्रता और अश्लील हरकत करने के मामले में दो आरोपियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामला कैराना थाना क्षेत्र का है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 दिसंबर 2010 को शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी नल से स्कूल में पानी भरने गई एक दलित महिला को कुर्बान और साबिर ने दबोच लिया. इसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत की. यही नहीं दोनों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए. इस दौरान महिला के शोर मचाने पर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों को देखकर आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए. महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था.

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मामले की सुनवाई एससी एसटी कोर्ट के जज रजनीश कुमार के यहां हुई. कोर्ट ने धारा 354 में तीन वर्ष की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो वर्ष की सजा और दलित एक्ट की धारा में तीन वर्ष की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना किया है.

Last Updated : Dec 17, 2022, 11:51 AM IST

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