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मुजफ्फरनगर: दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को 25 साल की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. बता दें कि साल 2017 में एक मासूम बच्ची के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

दुषकर्म का आरोपी
दुषकर्म का आरोपी

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Published : Sep 25, 2020, 2:59 AM IST

मुजफ्फरनगर:जिले की पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के एक दोषी को 25 साल का कारावास और 50 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है. बता दें कि दुष्कर्म का दोषी युवक मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां उसने दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया था.

शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने दी जानकारी.

नई मंडी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले शाजिद नाम के एक युवक ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था. मासूम बच्ची अपने घर से पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी. उसी समय आरोपी शाजिद मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित बच्ची के परिजनों ने घटना के बाद आरोपी शाजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. तभी से आरोपी जेल में बंद था. वहीं गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी शाजिद को 25 साल का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि यह 11 फरवरी 2017 का मामला है. मुकदमे में वादी ने तहरीर दी थी कि उस दिन उसकी लड़की दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी. इसके बाद जब उसका पता नहीं चला तो गांव के लोग उसे ढूंढते हुए बाईपास पर पहुंचे. बाईपास के पास ईदगाह है, जिसके सामने एक कोठे में शाजिद नाम का युवक बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया. मौके से पकड़कर उसे थाने लाया गया. इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सात गवाह पेश किये गए. इसके बाद न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अभियुक्त शाजिद को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

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