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मुजफ्फरनगर में गोकशी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

मुजफ्फरनगर गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने पशु मांस की तस्करी करने के आरोप में दो आरोपियों को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

2 साल की सजा
2 साल की सजा

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Published : Dec 22, 2022, 10:13 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद में 2 वर्ष पूर्व थाना खतौली (Thana Khatauli) के उपनिरीक्षक कुमेर सिंह ने दो बदमाशों के पास से 50 किलो पशु का मांस बरामद किया था. मौके का फायदा उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए थे. बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों बदमाशों को 2 साल कैद की सजा सुनाई है.

इस घटना के एक महीने बाद मोहल्ला इस्लामनगर रहमतुल्लाह चौक के पास रास्ते में एक घर पर पुलिस ने दबिश देकर 3 बदमाशों को पकड़ा था. पुलिस ने इनके कब्जे से 50 किलो पशु का मांस और पशु वध करने की छुरी व अन्य उपकरण बरामद किया था. पुलिस ने मौके से हसरत कुरेशी निवासी इस्लामनगर थाना खतौली व इकराम कुरैशी मोहल्ला लाल मोहम्मद खतौली और शहजाद निवासी व्यापारियान मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया था. प्रभारी निरीक्षक खतौली हरचरण शर्मा ने इन तीनों अभियुक्त का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया. विवेचक इंस्पेक्टर मनोज चाहल ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया.

शहजाद को पूर्व में ही सजा हो चुकी है. गुरुवार को हसरत कुरैशी की पत्रावली पृथक कर सुनवाई के उपरांत गैंगस्टर जज (muzaffarnagar gangster judge) अशोक कुमार ने हसरत कुरैशी को गिरोह बनाकर गोवंश की तस्करी करने के आरोप में 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा इकराम के विरुद्ध मुकदमा अभी विचाराधीन है.

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