चंदौली. सैयदराजा विधनासभा मतदान से पूर्व संध्या पर भाजपा नेता की पिटाई के मामले में पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू की अंतरिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है. अब इस मामले में 10 मार्च को फिर से सुनवाई होगी. भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में पैसा बांटने के आरोप में सपा समर्थकों ने भाजपा के बूथ अध्यक्ष की पिटाई कर दी थी. इसके बाद विधायक सुशील सिंह की पहल पर सैयदराजा थाने में मनोज के ऊपर हत्या के प्रयास समेत गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
गौरतलब है कि मतदान के एक दिन पहले सैयदराजा पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी की अदालत में आज मनोज सिंह डब्लू की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई जिसमें अंतरिम जमानत की याचना की गई थी. अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक शशि शंकर सिंह ने कहा कि मनोज सिंह डब्लू का अपराध गंभीर प्रकृति का है.
जमानत मिलने पर दुरुपयोग करने की पूरी संभावना है. लिहाजा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय. इसके बाद जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि मामले में अब अग्रिम जमानत की सुनवाई 10 मार्च को होगी.