चंदौलीः एलबीएस पीजी कॉलेज में एमए हिंदी प्रथम वर्ष छात्र के प्रवेश निरस्त किए जाने के मामले में दायर याचिका में इलाहबाद हाईकोर्ट ने प्रवेश निरस्तीकरण पर रोक लगा दी है. गुरुवार को छात्र ने न्यायालय के आदेश की कॉपी महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपी. छात्र अविनाश लखन का प्रवेश यथावत रहने की सूचना के बाद अन्य छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई. उसके समर्थकों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया.
चंदौलीः एलबीएस पीजी कॉलेज के छात्र के प्रवेश निरस्तीकरण पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक
यूपी के चंदौली में एलबीएस पीजी कॉलेज में एमए के छात्र का कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश निरस्त करने के आदेश दिए थे. इस पर छात्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. गुरुवार को न्यायालय ने छात्र के हक में फैसला सुनाते हुए प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
एलबीएस पीजी कॉलेज.
दिल्ली विश्वविद्यालया से स्नातक कर चुका है छात्र
- मामला एलबीएस पीजी कॉलेज का है.
- यहां एमए प्रथम वर्ष के छात्र अविनाश लखन का प्रवेश किन्हीं कारणों से निरस्त करने का आदेश हुआ था.
- यह आदेश कुलसचिव और प्राचार्य ने दिया था.
- इस आदेश के खिलाफ छात्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
- हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
- वहीं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन से इस बाबत जवाब भी मांगा है.
- कॉलेज प्रशासन कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कह रहा है.
इसे भी पढ़ें-चंदौली: बारात में घुसकर चोरों ने पर्स पर मारा ब्लेड, उड़ाए डेढ़ लाख