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चंदौली: मिनी महानगर दीनदयाल नगर सहित इन इलाकों में घोषित हुआ सम्पूर्ण लॉकडाउन

यूपी के चंदौली जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है. मिनी महानगर दीनदयाल नगर (मुगलसराय) में सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. यह लॉकडाउन 14 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रभावी होगा. इस दौरान नगर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे.

जानकारी देते जिलाधिकारी
जानकारी देते जिलाधिकारी

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Published : Jul 14, 2020, 12:16 PM IST

चंदौली:जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है. इन एरिया में बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे. साथ ही किसी भी व्यक्ति के बेवजह घरों से बाहर निकलने की छूट नहीं रहेगी.

10 दिन तक रहेगा लॉकडाउन

मिनी महानगर दीनदयाल नगर (मुगलसराय) के अलावा पड़ाव चौराहे और चंदौली नगर पंचायत के हॉटस्पॉट एरिया को शामिल किया गया है. इन क्षेत्रों में दस दिन तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

दरअसल, दीनदयाल नगर समेत अन्य इलाकों में पिछले एक सप्ताह से कोरोना इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है. जिसमें दीनदयाल नगर सहित पालिका परिषद कार्यालय में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला.

इन जगहों पर रहेगा लॉकडाउन

1. पीडीडीयू नगर के जीटीआर ब्रिज बैरियर से नगर पालिका होते हुए काली महाल चौराहा से शाहकुटी होते हुए सब्जी मंडी से फायर बिग्रेड तक का क्षेत्र कंटेनमेंट में शामिल होगा.

2. सतपोखरी, दुलहीपुर से चंधासी से गणेश आटा चक्की के पास मलोखर गांव की सीमा तक.

3. पड़ाव-रामनगर मार्ग पर चौरहट से पड़ाव चौराहा, बहादुरपुर रोड पानी टंकी, मढ़िया, बहादुरपुर, भूपौली मार्ग तक.

4. नगर पंचायत चंदौली के वार्ड नंबर दो और वार्ड नंबर 10 के बैरेकेडिंग हॉटस्पॉट मोहल्ले तक कंटेनमेंट जोन में शामिल होंगे. इन सभी कंटेनमेंट जोन में सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया.

इनको मिलेगी छूट

इस दौरान गल्ला व सब्जी मंडी की थोक दुकानें सुबह 4 से 7 बजे तक ही खुलेगी. होल सेल मंडी में सिर्फ रिटेल सप्लायर को ब्रिकी की अनुमति होगी. ग्राहक को सीधे सामान नहीं बेचेंगे. इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा. साथ ही मास्क और सैनिटाइनर का भी उपयोग करना अनिवार्य है. गली मोहल्ले में घूम-घूम कर ठेले पर सब्जी व फल विक्रेताओं को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही छूट रहेगी.

जिला प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान नगर क्षेत्र में ईओ,जबकि ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बीडीओ डोर स्टेप की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे.

"कंटेनमेंट जोन में दस दिन तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है. जिसके अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों व पुलिस को निर्देश दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी"
-नवनीत सिंह चहल, डीएम

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