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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम चंदौली संजीव सिंह को जारी किया वारंट - इलाहबाद हाईकोर्ट फैसला

डीएम चंदौली
डीएम चंदौली

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Published : Apr 16, 2022, 6:39 AM IST

Updated : Apr 16, 2022, 7:27 AM IST

06:35 April 16

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम चंदौली को जारी किया वारंट, पढ़िए पूरी खबर...

चंदौली: इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव ने सैयदराजा थाना क्षेत्र के बरंगा गांव की निवासी चिंता देवी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका (सिविल) की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह को वारंट जारी किया. न्याय‌धीश ने जिलाधिकारी को 29 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

सैयदराजा थाना क्षेत्र के बरंगा गांव निवासी राजनाथ कुमार मार्च 2019 में नवही पुलिया के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनके पुत्र सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. राजनाथ खेती-किसानी कर अपने परिवार का पेट पालते थे. इसके बाद उनकी पत्नी चिंता देवी की ओर से 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के तहत मुुआवजे के लिए आवेदन किया गया. उनके पुत्र ने बताया कि सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद भी लखनऊ से आए अधिकारियों ने मुुआवजे के प्रार्थन पत्र को खारिज कर दिया. इसके बाद चिंंता देवी ने अधिवक्ता निलेश कुमार मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट इलाहबाद में या‌चिका दा‌खिल की.

इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने 23 सिंतबर 2021 को चिंता देवी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष मुुआवजे से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा. इसके साथ ही दो सदस्यीय बेंच ने‌ जिलाधिकारी को छह सप्ताह के भीतर मामले की सुनवाई करते हुए उसके निस्तारण का आदेश दिया. अधिवक्ता की ओर से जिलाधिकारी चंदौली को 4 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र भेज दिया. लेकिन निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं आया.

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इससे आहत होकर चिंता देवी की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका (सिविल) दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश सरल श्रीवास्तव ने 9 फरवरी 2022 को जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर उनके खिलाफ न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए. उन्हें सात अप्रैल को कोर्ट के समक्ष हा‌ाजिर होकर कारण बताने को कहा गया. अवमानना या‌चिका में सात अप्रैल को जिलाधिकारी संजीव सिंह द्वारा कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होने पर न्यायधीश ने संजीव सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करते हुए अब 29 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने को कहा है.

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Last Updated : Apr 16, 2022, 7:27 AM IST

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