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मिर्जापुर: विधायक विजय मिश्रा की बहू से होगी करोड़ों की वसूली

यूपी के मिर्जापुर जिले में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के साथ परिवार वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. अब राजस्व विभाग ने उनकी बहू रूपा मिश्रा से वसूली की कार्रवाई करेगा. आरोप है कि रूपा मिश्रा ने लीज से बालू निकालने के बावजूद राजस्व का रुपया नहीं जमा किया था.

विधायक विजय मिश्र.
विधायक विजय मिश्र.

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Published : Nov 7, 2020, 10:57 PM IST

मिर्जापुर: भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के साथ परिवार वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बहू रूपा मिश्रा से खनन पट्टे का एक करोड़ 78 लाख रुपये राजस्व ने वसूलने का आदेश जारी किया है. उन्होंने लीज से बालू निकालने के बावजूद राजस्व का रुपया नहीं जमा किया था. वसूली के लिए टीम बना दी गई है. पहले उनको पैसा जमा करने के लिए नोटिस भेजेगी. फिर भी रुपये जमा नहीं करेंगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी. इसके बावजूद बकाया नहीं दिया तो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

जमा करना था राजस्व शुल्क
दरअसल विधायक की बहू रूपा मिश्र पत्नी विष्णु मिश्रा के नाम जनवरी 2018 में जिगना के गोगांव में पांच वर्ष के लिए बालू का खनन पट्टा हुआ था. इसके लिए 85 लाख रुपये प्रति महीने राजस्व जमा करना था. दो महीने जनवरी, फरवरी का 1करोड़ 70 लाख रुपये खनन विभाग के यहां राजस्व खाते में जमा कर दिया था. इसके बाद कोई किश्त जमा नहीं की गई. मार्च और अप्रैल का 1 करोड़ 70 लाख रुपये जब जमा करने के लिए खनन विभाग की ओर से कहा तो पट्टाधारक ने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं विभाग आठ हजार रुपये ब्याज के साथ 1 करोड़ 78 लाख रुपये किश्त जमा करने के लिए कहा तो भी कोई जवाब नहीं मिला.

रुपये वसूलने के दिए निर्देश
इसको देखते हुए खनन विभाग की ओर से शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि पट्टाधारक रूपा मिश्रा को बार-बार नोटिस दिया गया. इसके बावजूद इनके द्वारा राजस्व नहीं जमा किया गया. इसको देखते हुए शासन ने रूपा मिश्रा का नवंबर 2018 में पट्टा निरस्त कर दिया. उनसे 1 करोड़ 78 लाख रुपये का राजस्व वसूलने का निर्देश दिया. इसकी जानकारी होने पर पट्टाधारक ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की. यहां लगभग डेढ़ साल तक मामला चलने के बाद मंडलायुक्त प्रीती शुक्ला ने 28 अक्तूबर को रिकवरी के आदेश देते हुए पट्टाधारक, विधायक की बहू रूपा मिश्र की अपील को निरस्त कर दिया.

खनन अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि दो किस्त जमा न करने पर नवंबर 2018 में पट्टा निरस्त कर रिकवरी का आदेश हुआ था. मामले में 28 अक्तूबर 2020 को आयुक्त ने पट्टाधारक की अपील को निरस्त कर दिया है. ब्याज सहित 1 करोड़ 78 लाख रुपये राजस्व वसूली का आदेश दिया है. अब इनसे राजस्व टीम वसूली करेगी.

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